Mutual Funds SIP : वर्तमान समय में निवेश करने के बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन तमाम ऑप्शन के बीच म्युचुअल फंड्स एचआईपी Mutual Funds SIP की चर्चा बहुत ही ज्यादा है । बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो में Mutual Funds SIP को आवश्यक रूप से शामिल करते हैं । इसका सबसे बड़ा कारण SIP के जरिए लंबे समय में बड़ा फंड तैयार किया जाना है । एक्सपर्ट का मानना है कि लॉन्ग टर्म की एसआईपी में औसतन 12 सीसी का रिटर्न मिल जाता है, जो कि किसी भी अन्य स्कीम के मुकाबले में बहुत ही अच्छा होता है ।
अगर SIP की कितने उम्र से शुरू किया जाता है ? इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं । आपके मन में इससे जुड़ी जो भी सवाल है, उन सभी सवालों का जवाब मैं इस Mutual Funds SIP के माध्यम से देने जा रहा हूं तथा आप नीचे दिए गए पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़ें।
क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे एसआईपी में कर सकते हैं इन्वेस्ट? जानिए Minor के लिए क्या हैं नियम । Mutual Funds SIP
एसआईपी में निवेश करने की उम्र और निवेश की राशि को लेकर कोई भी सीमा तय नहीं किया गया है । इसमें आप जितना जल्दी निवेश करेंगे आपका बेनिफिट उतना ही बेहतर हो पाएगा । 18 साल से कम उम्र की माइनर के लिए निवेश उनके माता-पिता यह कानूनी अभिभावक के द्वारा किया जा सकता है लेकिन ऐसे मामलों में बच्चा ही इकलौता होल्डर होगा, इसमें जॉइंट होल्डर की इजाजत नहीं होती है ।
Mutual Funds SIP में इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
नाबालिक के मामले में निवेश करते समय आपके बच्चे की उम्र और बच्चे के साथ-साथ आपके रिश्ते के सबूत भी देने होते हैं । इसके लिए नाबालिक की जन्म तिथि और अभिभावक प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के रिश्ते का साक्ष्य के रूप में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या फिर किसी वैलिड डॉक्युमेंट का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ।
इसमें नाबालिक की उम्र और अभिभावक के साथ उनके रिश्ते की जानकारी होनी भी चाहिए । वही गार्जियन के लिए नो योर कस्टमर Know Your Customer (KYC) से जुड़े रेगुलेशन का भी पालन करना आवश्यक होता है । ट्रांजैक्शन सीधे बच्चों के अकाउंट से किया जा सकते हैं लेकिन अगर फाइनेंस के बैंक अकाउंट के जरिए किया जाना है तो आपको थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन फॉर्म भी इसके लिए जमा करना होता है ।
Mutual Funds SIP 18 वर्ष का होने पर
बहुत सारे नियम बच्चों के नाबालिक होने तक की मान्य होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चों की 18 साल हो जाती है । उसके पश्चात पेरेंट्स को एसआईपी पर रोक लगानी होती है । नाबालिक के 18 वर्ष होने के पहले यूनिट होल्डर को उनके पंजीकृत पत्राचार पत्ते पर नोटिस भेजा जाता है । इस नोटिस में नाबालिक को निवेश में अपनी स्थिति को माइनर से मेजर में बदलने के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन पत्र जमा करने के लिए जरूरत के बारे में बताया जाता है ।
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